World Consumer Rights Day 2025:विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाये जाने का इतिहास,उद्देश्य,थीम और महत्व

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World Consumer Rights Day 2025

World Consumer Rights Day(विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) 2025 हर वर्ष 15 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है| यह एक वैश्विक आयोजन के रूप में मनाया जाता है|यह कार्यक्रम Consumers International द्वारा आयोजित किया जाता है|यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों और संरक्षण के प्रति एक जुटता को प्रदर्शित करने के लिए भी मनाया जाता है|इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं संरक्षणों के बारे में जागरूक करना है|इसकी आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1983 में हुई थी|यह दिन उपभोक्ताओं के के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सम्मान एवं संरक्षण करने का प्रोत्साहन प्रदान करता है|

World Consumer Rights Day 2025:विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाये जाने का इतिहास

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को दिए गये अपने संबोधन में उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके संरक्षणों के बारे में बात की|उन्होंने अपने संबोधन में उपभोक्ताओं के अधिकारों के चार मुद्दों(सूचना का अधिकार,सुरक्षा का अधिकार,चुनने का अधिकार एवं सुने जाने के अधिकार) को संबोधित किया था|

उपभोक्ता अधिकारों की तालिका

क्रम संख्याउपभोक्ता अधिकारविवरण
1समानता और न्याय का अधिकारउपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के समान और न्यायपूर्ण तरीके से उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार।
2सुरक्षित और गुणवत्ता वाले उत्पाद का अधिकारउपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्ता वाले और स्वच्छ उत्पाद प्राप्त करने का अधिकार है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक न हो।
3जानकारी का अधिकारउपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे उनका उपयोग, मूल्य, घटक आदि।
4विकल्प का अधिकारउपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों में से चयन करने का अधिकार है, ताकि वे अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार उत्पाद का चुनाव कर सकें।
5मूल्य का अधिकारउपभोक्ताओं को उचित और पारदर्शी मूल्य पर उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है।
6विरोध का अधिकारउपभोक्ताओं को किसी भी दोषपूर्ण या गलत उत्पाद या सेवा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और निवारण प्राप्त करने का अधिकार है।
7शिक्षा का अधिकारउपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने का अधिकार है, ताकि वे जागरूक निर्णय ले सकें।
8सुनवाई का अधिकारउपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर उचित सुनवाई का अधिकार है, जैसे उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराना।
9कानूनी सुरक्षा का अधिकारउपभोक्ताओं को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि वे अपने अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही कर सकें।
10धोखाधड़ी से बचाव का अधिकारउपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, शोषण और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने का अधिकार है।

यह तालिका उपभोक्ताओं के अधिकारों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और उनके कर्तव्यों और अधिकारों को समझने में मदद करती है।

यह पहली बार था कि जब किसी वैश्विक नेता द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के महत्त्व को विश्व पटल पर स्वीकार किया गया| World Consumer Rights Day(विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) 2025 मनाने की शुरुआत 15 मार्च वर्ष 1983 में हुई थी,इसके उपरांत वर्ष 1985 में,संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के निर्देशों को अपनाया,जिससे कि उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण के प्रयासों को बल मिला|

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World Consumer Rights Day 2025:उद्देश्य

World Consumer Rights Day(विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) 2025 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना,उनके अधिकारों एवं जरूरतों के बारें में जागरूकता फैलाना है|उपभोक्ता अधिकार का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति,जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद एवं वस्तु खरीदता है उसे उन वस्तुओं के गुणवत्ता,कीमत और मानक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है|इस आधार पर वें बाजार में होने वाले शोषण,अनुचित व्यापार,नकली उत्पादों एवं धोखाधड़ी से बच सकते हैं|

World Consumer Rights Day 2025:थीम

हर साल की तरह इस साल World Consumer Rights Day(विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) 2025 का विषय है-“टिकाऊ जीवनशैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन(A Just Transition to Sustainable Lifestyles)”

पिछले वर्ष 2024 का विषय था-“उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और ज़िम्मेदार एआई(Fair and responsible AI for consumers)

World Consumer Rights Day 2025:महत्व

World Consumer Rights Day(विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) एक महत्वपूर्ण दिन है|हम सभी किसी न किसी रूप से अपने दैनिक जीवन में उपभोक्ता के रूप में हैं|हमें अपने अधिकारों को जानने और उनके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है|जिससे की बाजार में हो रहे अनियमितताओं एवं नकली उत्पादों से बचा जा सके|यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण को जागरूकता के बारे में बताने एवं शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है,जिससे कि वें बाजार में हो रहे धोखाधड़ी,मिलावट एवं नक्कालों के खिलाफ आवाज उठा सके|यह दिन उपभोक्ताओं को शिक्षित करने,विभिन्न कानूनी उपायों ,हेल्पलाइन नंबरों एवं शिकायत केन्द्रों के बारे में जागरूकता प्रदान करता है,जिससे कि बाजार में वें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें|

World Consumer Rights Day 2025:भारत में उपभोक्ता अधिकार

प्रतिवर्ष भारत में 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस(National Consumer Rights Day) के रूप में मनाया जाता है|भारत ने इस दिन उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम ,1986 को अपनाया था|यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संरक्षण को बचने एवं जागरूक करने का अवसर प्रदान करता है|इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देना,कानूनी जानकारी देना और बाजार में हो रहे धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार,नक्कालों और भ्रामक विज्ञापनों के प्रति जागरूकता प्रदान करना है|

World Consumer Rights Day 2025:भारत में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए पहल

क्रम संख्यापहल का नामविवरण
1उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था बनाई गई। यह अधिनियम धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लागू किया गया।
2राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)यह आयोग उपभोक्ताओं के मामलों का समाधान करता है और उनके अधिकारों का संरक्षण करता है। इसमें उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित और सस्ता निवारण किया जाता है।
3राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC)यह आयोग राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों का समाधान करता है और उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में मदद करता है।
4उपभोक्ता अदालतेंउपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई हैं। ये अदालतें उपभोक्ता शिकायतों पर सुनवाई करती हैं।
5उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियानसरकार और विभिन्न संगठन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाते हैं। इनमें मीडिया, रेडियो, और विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाता है।
6उपभोक्ता अधिकार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमभारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और उनका पालन कर सकें।
7ग्राहक संरक्षण परिषद (Consumer Protection Council)यह परिषद उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है और सरकार को उपभोक्ता संबंधित नीतियों पर सलाह देती है।
8एफडीआई (FDI) और व्यापार नीतियांविदेशी निवेश और व्यापार नीतियों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
09उपभोक्ता हेल्पलाइन(1800-11-4000) और शिकायत निवारण प्रणालीसरकार ने उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था की है, जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
10भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की गारंटी प्रदान करता है और उन उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है। यह उपभोक्ताओं को गलत उत्पादों से बचाता है।

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